
उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी के सपना देख रहे युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षी नागरिक के लिए पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट दि जाएगी ।
सरकार के इस फैसले से यूपी पुलिस के सीधी भर्ती 2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरा जाएगा। आयु सीमा में दी गई छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए एक समान रखा गया है । इस भर्ती प्रक्रिया में वैसे लोगों को भी छूट दियागया है जो आयुसीमा को कारण वंचित रह जाते थे ।
यह आयु छूट आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर लागू होगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती नियमावली 1992 के नियन तीन के तहत लिया है । यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2025 को जारी किए हुए भर्ती विज्ञापन के क्रम अनुसार 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से प्रभावी की गई है ।
राज्य सरकार ने कहा कि यह इस फैसले से लाखों युवा अपने सपने को साकार करने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे । और प्रतियोगी परीक्षाकी तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के समस्या को समझते हुए युवाओं के हित में या फैसला लिया गया है ।
राज्य सरकार का यह मानना है कि पुलिस भर्ती आयु सीमा में दी हुई छूट से युवाओं के बल को मजबूती के साथ प्रदेश सरकार के नीतियों से केंद्र में युवाओं का भविष्य और रोजगार के और भी अवसर प्रदान करेगा ।